कहा की जांच तीन महीने में हो पूरी.....
नई दिल्ली से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट---- बिहार के सीवान के हिन्दुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आज शख्त निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच हर हाल में तीन महीने में पूरी की जाए ।सुप्रीम कोर्ट बड़े तल्ख लहजे में कहा है कि इस ह्त्या मामले में जेल में बंद सभी छह आरोपियों को जमानत ना दी जाए ।
सुप्रीम कोर्ट ने सीवान के सत्र न्यायाधीश से मोहम्मद कैफ और जावेद पर भी रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि दोनों आरोपी भगोड़ा घोषित किए गए थे या नहीं ?अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 नवंबर तय की है ।इधर सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है,उस मुताबिक मोहम्मद कैफ और जावेद को अदालत ने भगोड़ा घोषित नहीं किया था । इस बीच इसी हत्या मामले में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने कहा है कि जिस वक्त कैफ के साथ उनकी तस्वीर खिंची गयी थी उस समय कैफ भगौड़ा घोषित नहीं था ।तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा है कि सीवान से गुजरते वक्त रास्ते में एक अधिकारी ने डिनर पर बुलाया था जहाँ कैफ ने उन्हें बुके भेंट किया,वह तस्वीर उसी वक्त की थी ।
राजदेव की ह्त्या के बाद जिस तरह से बिहार भर में पत्रकारों ने आंदोलन किये की सरकार को सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपना मज़बूरी बन गयी ।लेकिन बीच में जो घटनाक्रम हुआ की मोहम्मद शहाबुद्दीन हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गए ।उस समय कयास यह लगाया जाने लगा की इस राजदेव हत्याकांड के खुलासे में अब कोई नयी बाधा ना खड़ी हो जाए । लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और एक बार फिर वे सलाखों के पीछे धकेल दिए गए ।अब धुंध पूरी तरह से छंट चुका है और सीवान के लोगों के साथ--साथ दिवंगत राजदेव के परिजनों को भी यह उम्मीद है की राजदेव की पुनः वापसी तो नहीं होगी लेकिन उनके साथ पूरा का पूरा न्याय जरूर होगा ।
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