प्रिंसिपल मीणा देवी दोषी करार
साक्ष्य के अभाव में पति अर्जुन राय बरी
छपरा से सहरसा टाईम्स के लिए कुणाल की खास रिपोर्ट---
साक्ष्य के अभाव में पति अर्जुन राय बरी
छपरा से सहरसा टाईम्स के लिए कुणाल की खास रिपोर्ट---
आज छपरा कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद स्कूल की तत्कालीन प्रिंसिंपल मीना देवी को दोषी करार दिया गया ।छपरा में एडीजे 2 के कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीणा देवी को 304 और 308 दफा के तहत दोषी करार दिया जबकि उनके पति अर्जून राय को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया ।सजा सुनने के बाद मीणा देवी ने भी कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है ।बताना लाजिमी है की मरने वालों में 21 बच्चों के अलावा वह महिला भी शामिल थी,जिसने बच्चों के लिए भोजन तैयार किया था ।खाना बनाने वाली महिला का नाम पन्नो देवी था । इस घटना में पन्नों देवी के भी दो बच्चे मारे गए थे ।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ़ पता चला था कि भोजन जहरीला था ।गौरतलब है की इस कांड के बाद से बिहार के मिड डे मील सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए थे ।
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